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आशाराम को मिली सजा रहेंगे ताउम्र कैद में



डेस्क। उन्हे उम्र का लिहाज देखते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसी के साथ उनकी मुस्किलें बढ़ गई। इसी के साथ उनका पूरा जीवन कारावास में ही पूरा होगा।  गौरतलब है कि आसाराम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और केस राजस्थान पुलिस को ट्रांस्फर किया गया था। आसाराम के खिलाफ आईपीसी की धारा 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक हथकंडे) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। आसाराम के साधक उनके लिए कल से ही हवन पर बैठे थे। इस मामले में पीड़िता के पिता का कहना है दोषी आसाराम और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। 
बताते चले कि पहले से ही अनुमान था कि  इन धाराओं में उम्र कैद की सजा हो सकती थी। जिसके बाद उन्हे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अब उन्हे कारागार के ही कपड़े पहनने होंगे। उसके अलावा उन्हे एक विशेष नंबर दिया जाएगा। वहीं अन्य में शिल्पी व शरद को बीस बीस साल की सजा दी गई है। इन दोनों को धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर वहाॅ पर आने वाले श्रद्धालुओ को आशाराम तक ले जाने का आरोप लगाया गया था। वहीं आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे ने कहा कि हम अपनी कानूनी टीम से सलाह लेंगे। इसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

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