आरुषि-हेमराज हत्याकांड: तलवार दंपत्ति निर्दोष करार, जमानत भी मिली
लखनऊ - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुचर्चित आरुषि और हेमराज मर्डर केस में सीबीआई अदालत के उम्रकैद के फैसले के खिलाफ राजेश तलवार और नुपुर तलवार की अपील पर गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने तलवार दंपत्ति की निर्दोष माना है और उनको जामनत दे दी है।
गाजियाबाद की स्पेशल कोर्ट ने तलवार दंपति को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ इस दंपति ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
क्या है मामला ?
- 16 मई 2008 को दिल्ली से सटे नोएडा के जवलायु विहार स्थित घर में 14 साल की आरुषि का शव मिला, जबकि 17 मई को नौकर हेमराज (45) की डेड बॉडी छत पर मिली थी। आरूषि का का गलता रेता गया था। 2008 के आरुषि-हेमराज हत्याकांड में अदालत आरुषि के माता-पिता, नूपुर और राजेश तलवार को दोषी मान करार दिया। उस वक्त की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी।
अभी कहां सजा काट रहे हैं तलवार दंपति
- नूपुर और राजेश तलवार गाजियाबाद की डासना जेल में अपनी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।
पहले फैसला सुरक्षित रखा था हाईकोर्ट ने
- सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 6 नवम्बर 2013 को नूपुर और राजेश तलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। दंपति ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी
थी। जस्टिस बीके नारायण और जस्टिस एके मिश्रा ने इस साल 7 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
- सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई 18 महीने तक चली थी।

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