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पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद अर्थदंड की सजा

उन्नाव। दहेज की मांग पूरी न होने पर शादी के छह महीने बाद पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले पति को न्यायालय ने उम्रकैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीन साल से जिला जज कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के सैंता गांव निवासी तौफीक का विवाह 19 मई 2014 को बांगरमऊ कोतवाली के सुरसैनी गांव निवासी मारूफ की बेटी गुलफिशां से हुआ था। शादी के छह महीने बाद 12 नवंबर 2014 की  सुबह गुलफिशां का शव चारपाई पर मिला था।

पति तौफीक ने पुुलिस को बताया था कि  पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। तफ्तीश के दौरान पुलिस को घटना स्थल पर कई ऐसे सुराग मिले जो गुलफिशां की हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। मृतका के पिता  मारूफ की तहरीर पर पुलिस ने मृतका के पति तौफीक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था।

मुकदमे की सुनवाई जनपद न्यायाधीश विकार अहमद अंसारी कर रहे थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विनोद पाठक की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर तौफीक को पत्नी गुलफिशां की हत्या का दोषी पाया गया। उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

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