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बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर तीन दिन की सीबीआई रिमांड में


उन्नाव। रेप कांड में सीबीआई एक बार फिर आरोपित भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का सामना तत्कालीन एसओ माखी अशोक सिंह व दारोगा कामता प्रसाद से कराएगी। सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को विधायक कुलदीप सेंगर को तीन दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की है।
मिली जानकारी के अनुसार प्रभारी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीता सिंह ने विधायक सेंगर को तीन दिनों के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर सीबीआई को दिए जाने का आदेश दिया है। पुलिस कस्टडी रिमांड की अवधि 24 मई को शाम पांच बजे से शुरू होगी। अदालत के समक्ष इस मामले के विवेचक ने रिमांड की अर्जी देकर कहा कि प्रकरण से संबंधित चार मामलों की सीबीआई द्वारा विवेचना की जा रही है। तथा अब तक इन मामलों में गिरफ्तार आरोपितों से गहन पूछताछ की गई है।

जिसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। सीबीआई  इस प्रकरण की तह तक जाकर पता करना चाहती हैं कि तमंचे का बंदोबस्त कर फर्जी गिरफ्तारी दिखाने में तत्कालीन एसओ माखी व दारोगा सहित अन्य पुलिसकर्मी तो शामिल नहीं हैं। पुलिस रिमांड अर्जी में कहा गया है कि पीडि़त किशोरी के पिता को तमंचे की बरामदगी दिखाकर जेल भेजे जाने के मामले में अब भी विधायक से कई जानकारियां की जानी हैं। उल्लेखनीय है कि सीबीआई चौथी बार विधायक को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।
उन्नाव कांड की छानबीन में जुटी सीबीआइ ने उन्नाव निवासी ब्लाक प्रमुख अरुण कुमार सिंह सहित दो लोगों से बुधवार को लंबी पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि विधायक के करीबी ब्लाक प्रमुख से कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई। सीबीआई  तत्कालीन एसओ माखी अशोक सिंह व दारोगा कामता प्रसाद से भी सिलसिलेवार पूछताछ कर रही है। उनका गुरुवार को विधायक से फिर सामना कराए जाने की तैयारी है।

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