अब बैन पालीथीन के दंड में दुकानदार के साथ उपभोक्ता भी
उन्नाव। पालीथीन बैन के बाद प्रतिबंधित पालीथिन की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई के आदेश में अब एक और कड़ी जुड़ गई है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति मानक विहीन पॉलीथिन का प्रयोग करते भी मिल गया तो उसे 5 सौ रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। इसमें साफ किया गया है कि लोगों को जो खाली हाथ बाजार जाकर दुकानदार से मुफ्त में पालीथिन लेने की आदत आगे भी बरकरार रखने पर महंगी पड़ने वाली है। केंद्र सरकार से जारी अपशिष्ट प्लास्टिक नियम-2016 के तहत अब 50 माइक्रान से पतली पॉलीथिन का उपयोग करने पर दुकानदार के साथ उपभोक्ता पर भी जुर्माना लगाया जा सकेगा। यदि आप बाजार में खरीददारी के बाद दुकानदार से मुफ्त पालीथिन लेते हैं तो संभल जाइए। क्योंकि हो सकता है 50 माइक्रान से पतली पालीथिन होने पर आपको भी 500 रुपए तक जुर्माना देना पड़ जाए। इसमें केंद्र सरकार के नए अपशिष्ट प्लास्टिक नियम-2016 में अब तक 40 माइक्रान की पालीथिन पर प्रतिबंध था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50 माइक्रान कर दिया गया है। इससे पतली पालीथिन का प्रयोग पर दुकानदार के साथ उपभोक्ता को भी जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके पीछे सरकार का मानना यह है कि जुर्माने के भय से आम लोग दुकानदार से पालीथिन मांगना बंद कर देंगे और इसका इस्तेमाल बंद हो जाएगा।

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