यूपी के धर्मिकस्थलों से हटेगा लाउडस्पीकर - हाईकोर्ट
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उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकरों पर रोक लगेगी। पुलिस धार्मिक स्थलों पर बिना इजाज बजने वाले लाउडस्पीकर हटवाएगी हाइकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आईजी (लॉ एंड ऑर्डर) ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को यह आदेश दिया है।
दरअसल, 20 दिसंबर 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया कि किसके आदेश पर लाउडस्पीकर बज रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने मंदिर और मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने के बारे में दायर की, जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के प्रमुख को तलब किया गया था।
कोर्ट ने कहा कि किसी विशेष अवसर पर सार्वजनिक रूप से लाउडस्पीकर बजाने से पहले प्रशासन से इजाजत लेनी होगी और तय शर्तों के साथ ही लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार प्रति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लहरास्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है। फिर यूपी सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर रही है?
उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकरों पर रोक लगेगी। पुलिस धार्मिक स्थलों पर बिना इजाज बजने वाले लाउडस्पीकर हटवाएगी हाइकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आईजी (लॉ एंड ऑर्डर) ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को यह आदेश दिया है।
दरअसल, 20 दिसंबर 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया कि किसके आदेश पर लाउडस्पीकर बज रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने मंदिर और मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने के बारे में दायर की, जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के प्रमुख को तलब किया गया था।
कोर्ट ने कहा कि किसी विशेष अवसर पर सार्वजनिक रूप से लाउडस्पीकर बजाने से पहले प्रशासन से इजाजत लेनी होगी और तय शर्तों के साथ ही लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार प्रति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लहरास्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है। फिर यूपी सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर रही है?

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