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किसी भी रिक्ति को भरने से पूर्व अधिसूचन सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को करने का अनिवार्य दायित्व

                      

लखीमपुर खीरी। जनपद के जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया रोजगार कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम 1959 के अर्न्तगत जनपद के प्रत्येक नियोजक को किसी भी रिक्ति को भरने से पूर्व उसका अधिसूचन सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को करने का अनिवार्य दायित्व है। 

उन्होनें बताया कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि नियोजकों द्वारा उक्त प्राविधान का अनुपालन नही किया जा रहा है। सेवायोजन विभाग उ0प्र0 द्वारा सेवायोजन डाट यूपी डाट एनआईसी डाट इन नाम से पोर्टल तैयार कराया गया है। इस पोर्टल पर लाखों की संख्या में योग्य और प्रशिक्षित अभ्यर्थी पंजीकृत है। पोर्टल पर अभ्यर्थियों की परीक्षा साक्षात्कार की सूचना एस0एम0एस0, ई-मेल से भी दिये जाने की सुविधा है। 

उन्होनेें बताया कि मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन लखनऊ के निर्देशों के क्रम में सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में संविदा/सेवाप्रदाता के माध्यम सहित समस्त स्त्रोतों से भरी जा रही रिक्तियों को सेवायोजन पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिये गये है। 

उन्होनें कहा कि जनपद के सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/सेवाप्रदाता अपनी रिक्तियां भरने से पूर्व उसका अधिसूचन उक्त अधिनियम के अर्न्तगत सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को करते हुए रिक्तियां पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।



...रिपोर्ट -श्रवण सिंह। (निघासन लखीमपुर खीरी)

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