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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न





उन्नाव। गरीब को अन्न जैसी योजनाओं को लागू किए जाने के उद्देश्य मुख्य विकास अधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि राष्ट्रीय  खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है ।जिसमें गरीब पात्र लाभार्थियों के चिन्हांकन के लिए श्रेणी निर्धारित की गई हैं  वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर शहरी क्षेत्र में 63 .43% तथा ग्रामीण क्षेत्र में 79.56का लक्ष्य निर्धारित किया गया ।
     उन्होंने बताया अंत्योदय अन्न योजना का कार्ड द्वितीय पात्र गृहस्थी योजना शासन द्वारा अंत्योदय योजना के कार्ड पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न सस्ते दर पर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है ।अंतोदय योजना में पूर्व से प्रचलित राशन कार्डों को इस योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है तथा अन्य गरीबों कोभी पात्र गृहस्थी योजना में शामिल किया गया । पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को शामिल करने के लिए उनसे ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं जिनका सत्यापन कराने के उपरांत पात्रता सूची में शामिल कर अब तक 1144 49 परिवारों को अंत्योदय योजना से एवं 423702 परिवारों को पात्र गृहस्थी योजना से लाभान्वित कराया जा रहा है ।
उन्होंने बताया कि गरीब परिवार ना तो कोई आवेदन फार्म कार्यालय में उपलब्ध करा सके और ना ही ऑनलाइन आवेदन किया जिसके कारण वह इस अधिनियम के लाभ पाने से वंचित रहें शासन की मंशा है कि कोई भी गरीब परिवार भूखा ना रहने पाये । शासन द्वारा पात्र गरीब लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में पात्रता सूची में शामिल करते हुए उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं इसी क्रम में सत्यापन में छूटे वंचित परिवारों को पात्रता सूची में शामिल करने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा गरीब को अन्न कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत गरीब लोगों से आवेदन फार्म प्राप्त करते हुए विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन फीड करा कर पात्रता सूची में शामिल करके उन्हें राशन कार्ड का प्रारूप वितरित करके यह कार्यक्रम 1 जुलाई से चल रहा है छूटे हुए लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पूर्ति निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है जिनके माध्यम से छूटे हुए पात्र लाभार्थियों से प्राप्त आवेदनों को अन्य विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से सत्यापन कराया जा रहा है ।सत्यापित फार्मों का जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा पुनः सत्यापन कराया गया जनपद में कुल 15198 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से सत्यापन कराने पर 12155 पात्र परिवारों को खाद एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर फीड कराया जा रहा है ।
5 अगस्त तक पूर्ण करा लिए जाने है।
पात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड का प्रारूप 6 से 11 अगस्त 2018 के मध्य नियुक्त नोडल अधिकारियों के माध्यम से। वितरित किया जाएगा ।
इस अवसर पर जिला पूति अधिकारी ने बताया सस्ते दर पर राशन उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है अंतोदय योजना में पूर्व से प्रचलित राशन कार्ड को इस योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है । गरीबों को पात्र गस्ती योजना में शामिल किया गया है  योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए उनसे ऑनलाइन  ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं ।जिनका सत्यापन कराने के उपरांत पातरता सूची में शामिल कर 
जनपद मे खाद्य एवं रसद विभाग  5 अगस्त तक पूर्ण होने के बाद पात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड प्रिंटेड प्रारूप 6 से 11 अगस्त के मध्य नियुक्त नोडल अधिकारियों के मध्य से उन्हें नियमानुसार वितरित करा दिया जाएगा ।इसके अतिरिक्त यदि कोई पात्र लाभार्थी सर्वे में अपना आवेदन फार्म नहीं जमा कर सका है तो वह अपने परिवार की महिला मुखिया की फोटो व परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति परिवार के किसी सदस्य के बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ पूर्ण रूप से आवेदन पत्र भरकर जिला पूर्ति कार्यालय में जमा कर दें जांच के बाद पात्र लाभार्थी का नाम पात्रता सूची में शामिल करा दिया जाएगा ।
 जिला पूर्ति अधिकारी मुनेश्वर प्रसाद ने बताया कि शासन द्वारा अगस्त मे 1 से 15 तारीख तक गरीब को अन्न पखवाडा  मनाया जा रहा है इसके अंतर्गत वंचित पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड का प्रारूप उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जाएगा ।
1 से 4  के मध्य तृतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचने वाले खाद्यान्न का सत्यापन क्रास चेकिंग विकासखंडवार जिला स्तरीयअधिकारियों की तैनाती करते हुए कराया जा रहा है कब तक की क्रास चेकिंग में कहीं पर कोईकमी  प्रकाश में नहीं आई है ।
5 से 20 अगस्त तक उचित दर दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण कराने हेतु अधिकारियों को रैंडम चेकिंग के लिए सभी विकासखंडों में जिला स्तरीय नोडल भी नामित किए गए हैं जनपद में कुल 125 असहाय अशक्त एवं दिव्यांग लाभार्थी हैं जिन्हें योजना के अंतर्गत खाद्यान्न उनके घर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रकार शासन की मंशा के अनुरूप लाभ प्रद योजनाओं का क्रियान्वयन वृहद स्तर पर  आदेशों का पालन कराया जा रहा है।

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