दुष्कर्म आरोपी को एक वर्ष का कारावास व जुर्माना
बलौदाबाजार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष शर्मा ने दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में आरोपी को अपराधी मानते हुए उसके द्वारा किये अपराध के लिए एक वर्ष का कारावास व जुर्माना की सजा सुना दी।
बताते चलें कि आरोपी सारंगढ़ जिला रायगढ़ निवासी शमशाद खान पिता हाबीब खान पर (नाम काल्पनिक ) सुजाता के साथ पूर्व मे किये गये बलात्कार का काफी समय से लम्बित प्रकरण चल रहा था।
आरोपी ने पीड़िता की एक गलत वीडिओ बना ली थी। जिसे दिखा कर वह पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहा था। वहीँ आरोपी पर गलत वीडिओ, उक्त प्रकरण मे बयान बदलकर केस
वापस लेने कि धमकी देना, रास्ते मे रोक कर मारपीट करना व छेड़
-छाड़ करने के आरोप भी है। छ. ग. शासन कि ओर से
शासकीय वकील संजय तिवारी ने पैरवी करते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने में विशेष भूमिका निभाई। पीडिता (नाम काल्पनिक) सुजाता बिलाईगढ़ तहसील की निवासी है। पीड़िता के साथ आरोपी सारंगढ़ जिला रायगढ़ निवासी शमशाद खान पिता हाबीब खान ने दुष्कर्म कर उसे मार डालने की धमकी भी दी, जिसकी रिपोर्ट
पीडिता ने थाना सरसिवा मे कि जहाँ विवेचना के पश्चाताप
थाना सरसिवा पुलिस ने विचारण हेतु न्यायालय मे चलान प्रस्तुत
किया। पीड़िता के द्वारा लिखाए गए आरोपी के पता सही नही होने से, पुलिस ने उसके
बताये पते पंचनामा तैयार कर, एक अभियुक्त के तौर पर शमशाद के खिलाफ चालान
प्रस्तुत किया। श्री शर्मा ने आरोपी को भादवि कि धारा 323 व
342 के तहत 3 -3 माह का सश्रम कारावास व 1000-1000 रु के
जुर्माना एवं धारा 354 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास व
2000 रु के अर्थदंड से दंडित किया। जिसे अदा न करने पर
आरोपी एक -एक माह तथा तीन माह का अतिरिक्त कारावास का सजा
हुआ ।
रिपोर्टर - प्रहलाद साहू

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